बलात्कारियों को मौत की सजा और आजावीन कारावास भी

नई दिल्ली। आखिरकार एक बड़ा कदम उठा जिसे बदलाव के दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। रेप कानून में बदलाव को कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दे दी है। अब बलात्कार के आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलेगी। महिलाओं सुरक्षा को लेकर बनी जस्टिस वर्मा कमेटी की सिफारिशों के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। इसमें जघन्य और क्रूर मामलों में अब बलात्कारियों को मौत की सजा और आजावीन कारावास भी हो सकता है। ये अध्यादेश आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पास भेजा जाएगा। सरकार की ओर से उम्मीद जतायी गयी है कि इस सख्त कानून के बदौलत देश की बहन-बेटियां सुरक्षित रहेंगी। हालांकि सरकार ने ने जस्टिस वर्मा की सिफारिशों पर चर्चा जरूर की लेकिन उन्हें माना नहीं क्योंकि इस समिति ने प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की थी पर बलात्कारियों को फांसी देने से इनकार कर दिया था। आईये आपको बताते हैं कि सिफारिशें क्या थीं

1. बलात्कार को हम जघन्य अपराध घोषित नहीं कर सकते हैं इसलिए इसमें फांसी की सजा नहीं हो सकती है।
2.अगर पीड़ित की रेप के बाद हत्या हो जाती है या फिर सामान्य जीवन बीताने के लायक नहीं रहता है तो इस केस में सजा उम्रकैद होनी चाहिए।
3. छेड़छाड़, यौन इरादे से छूना, पीछा करना भी यौन अपराध है। जिसमें सजा तीन से पांच साल होनी चाहिए।

4. रेप पीड़ित की आसानी से मेडिकल जांच हो पाये।
5. कश्मीर, सैनिक जैसे लोग अगर यौन अपराध और रेप जैसे मामलों में लिप्त पाये जाते हैं तो इनकी सुनवाई भी आम कोर्ट में होनी चाहिए।
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

RECENT NEWS